सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) भारत की संसद का एक अधिनियम है “नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए प्रदान करने के लिए”। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकार का एक निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर या तीस दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया।

कार्यालय का पताः
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद  कार्यालय चकराता,
देहरादून (उत्तराखंड) -24812
फोन नं.: (01360) 272220
फैक्स: (01360) 272502
ईमेल: ceochak[hypen]stats[at]nic[dot]in

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

नामपदसंपर्क नंबर
श्री संदीप जोशी कार्यालय अधीक्षक (01360) 272220

अपीलीय प्राधिकारी

नामपदसंपर्क नंबर
श्री आर एन मंडल मुख्य अधिशासी अधिकारी (01360) 272220

कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन / प्रथम अपील भुगतान गेटवे के साथ दायर करने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें:

https://rtionline.gov.in