हमारे बारे में

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चकराता छावनी परिषद रक्षा  मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण मे एक स्वायत्त निकाय है ऑर छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों का निर्वहन करता है। छावनी अधिनियम  के अनुसार बोर्ड अनिवार्य ऑर  विवेकाधीन कार्यों जैसे कि शिक्षा, लोक स्वास्थ्य , सफाई, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति एवं जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सेवाएं प्रदान करता है।  प्रशासन और नागरिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से छावनी बोर्ड को छह वार्डों में विभाजित किया गया है। अन्य नियम हैं जैसे कि छावनी बोर्ड लेखा नियम 2020, छावनी निधि नौकर नियम, छावनी भूमि प्रशासन नियम और छावनी संपत्ति नियम जो छावनी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए  हैं।

वर्तमान में, छावनी को छावनी अधिनियम, 2006 और रक्षा मंत्रालय (MoD), भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी  विभिन्न नीति पत्रों और निर्देशों द्वारा संचालित किया जा रह है। हालांकि बोर्ड एक स्थानीय नगर निकाय के रूप में कार्य करता है, फिर भी यह महानिदेशक रक्षा सम्पदा (DGDE), नई दिल्ली और प्रमुख निदेशक, रक्षा संपदा, मध्य कमान, लखनऊ कैंट के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

छावनी बोर्ड में छह निर्वाचित सदस्य, एक नामित सैन्य सदस्य, तीन पदेन सदस्य (स्टेशन कमांडर, अधिशासी अभियंता और चिकित्सा अधिकारी), जिला मजिस्ट्रेट का एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं।  भारतीय रक्षा संपदा सेवा जो की एक केंद्रीय नागरिक सेवा है , का एक अधिकारी , मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) और बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त होता है। बोर्ड का प्रमुख, अध्यक्ष छावनी बोर्ड (पीसीबी) होते है जो कि स्टेशन कमांडर है और छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करते है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है।

जल आपूर्ति, सड़क  , प्रकाश, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, बागवानी, प्राथमिक शिक्षा और स्वच्छता चकराता छावनी बोर्ड के प्रमुख विभाग हैं। चकराता छावनी बोर्ड के विभिन्न विभाग सामूहिक रूप से शहर के नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करते हैं।

  • क्षेत्रफल : 3804.6806 एकड़
  • जनसंख्या : 5117 (जनगणना 2011)
  • स्थान: अक्षांश : 30.7016°N, देशान्तर : 77.8696° E
  • स्थापना : 1869